Income Tax ITR कैसे फाइल करें जाने step by step प्रोसेस

दोस्तों इनकम टैक्स आईटीआर फिल करते समय लोगो को कई परेशानियों का सामना करना होता है !  कभी कभी गलत तरह से फिल हो जाता है और इस तरह से एक छोटी सी गलती से आपका इनकम टैक्स रिफंड (Income Tax Refund) अटक जाता है ! ऐसे में अगर आप भी अपना इनकम टैक्स फिल करते समय कई सारी दिक्कतों का सामना करते है ! और आपका इनकम आईटीआर गलत तरीके से फिल हो जाता है !तो आपको आज के इस पोस्ट में हम Income Tax ITR Filling के बारे में पूरा प्रोसेस बताने वाले है ! अगर आप इस तरह से अपना आईटीआर फिल करते है ! तो आपका ITR कभी गलत नही होता है !

शुरू हुई इनकम टैक्स फिल करने की प्रक्रिया 

आपको बता दिया जाये की एक बार फिर से आयकर विभाग ने इनकम टैक्स आईटीआर फिल करने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है !और साथ वित्तीय वर्ष 2021-22 (FY22) यानी ! एसेसमेंट ईयर 2022-23 (AY23) में इनकम टैक्स ITR फाइल करने की अंतिम तिथि नजदीक है ! और इस वर्ष सरकार के द्वारा ITR Filling Deadline 31 जुलाई रखा गया है ! हलाकि आप इसके बाद भी फाइल कर सकते है ! लेकिन इसके लिए आपको लेट फीस देना होता है !

इनकम टैक्स फाइल करने के लिए अहम दस्तावेज 

अगर आप इनकम टैक्स फाइल करने जा रहें है ! तो आपको सबसे पहले जिन दस्तावेजो की आवश्यकता होती है ! वो सभी नीचे बतायें जा रहें है ! अगर आपके पास वो सभी दस्तावेज है ! तो आप आसानी से अपना Income Tax ITR फाइल कर सकते है !

  • Aadhaar Card
  • Pan Card
  • बैंक अकाउंट नंबर
  • इन्वेस्टमेंट डिटेल्स और उसके प्रूफ/सर्टिफिकेट !
  • फॉर्म 16
  • फॉर्म 26 AS
  • इसके अतिरिक्तITR Form 6 के जैसे होते है !

इनकम टैक्स आईटीआर की मुख्य बाते 

अगर आपने अपना इनकम टैक्स आईटीआर बिना किसी डिजिटल सिग्नेचर के फाइल किया है तो आपको 120 दिन के अन्दर अपना वेरीफाई करना होता है ! सरकार के नए निर्देश के अनुसार  अगर कोई व्यक्ति बिना डिजिटल सिग्नेचर यानी बिना ई-वेरिफिकेशन आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करता है ! तो इस तरह से करदाता को 120 दिनों के अंदर वेरिफाई करना अनिवार्य है ! इसका वेरिफिकेशन आप आधार ओटीपी के जरिए, नेट बैंकिंग के जरिए कर सकते हैं !

इनकम टैक्स रिटर्न कैसे भरे ? How To Filling Income Tax Return  

अगर आपके पास हमारे द्वारा बतायें गए सभी दस्तावेज है ! और आप अपना इनकम टैक्स फाइल करना चाहते है ! तो इसके लिए आपको जो स्टेप्स फॉलो करना होता है वो सब नीचे बताएं जा रहें है ! आप इन स्टेप्स को फॉलो करके आसानी से आप ! अपना Income Tax ITR फाइल भर सकते है !

  • ऑनलाइन Income Tax ITR फाइल करने के लिए आपको सबसे पहले आय कर विभाग Income Tax Deportment की आधिकारिक  वेबसाइट पर जाना होता है ! वेबसाइट पर जाने के लिए आप इस लिंक पर क्लिक करें  Click Here

Income Tax ITR

  • homepage पर आपको लॉग इन करना होता है !इसके बाद आपके सामने एक ने पेज ओपन होता है
  • Income Tax ITR
  • इसमें आपको dropdown में e files का आप्शन शो होता है !इसमें आपको income tax return  और ! फिर file income tax return के आप्शन पर क्लिक करना होता है !
  • इसके बाद आपको financial year सेलेक्ट करना होता है ! इसके बाद continue के आप्शन पर क्लिक करना होता है !
  • अब अगले पेज में आपसे यह पूछा जाता है की की आप ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन किस तरह से ITR फिल करना चाहते है !
  • online के आप्शन पर क्लिक करके Proceed के आप्शन पर क्लिक करना होता है !
  • Income Tax ITR
  • इसमें आपको Start New Filling के आप्शन पर क्लिक करना होता है !अब Indivisual के आप्शन पर क्लिक करके आपको Proceed with ITR 1 को सेलेक्ट करना है !
  • अब आपके सामने नया पेज ओपन होता है जिसमें आपको Lets Gets Started के आप्शन पर क्लिक करना होता है !
  • अब आपको अगले पेज में पहले वाले आप्शन को क्लिक करके Continue के आप्शन पर क्लिक करना होता है !
  • अगले आप्शन में आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होती है इसके बाद validate के आप्शन पर क्लिक करना होता है !
  • फिर से continue के आप्शन पर क्लिक करना होता है !अब आपको फिर से अपनी कुछ डिटेल्स फिल करनी होती है !
  • इसके बाद continue के आप्शन पर क्लिक करना होता है !
  • अब आपकी इनकम से सम्बंधित कई सारे डिटेल्स फिल करने होते है !
  • इस तरह से फॉर्म को फिल करते जायेंगे  और फिर वेरिफिकेशन का  आप्शन आता है !
  • आप चाहे तो इसे उसी समय वेरीफाई कर सकते है !या फिर आप इसे 120  दिन के अन्दर कभी भी वेरीफाई कर सकते है !
  • अब आप  Preveiw and submit के आप्शन पर क्लिक कर सकते है !
  • इस तरह से आप अपना ITR सबमिट कर सकते है !

ITR लेट होने पर देना होगा जुर्माना 

ऐसा कई बार हुआ है ! की इनकम टैक्स रिटर्न Income Tax return Filling नही जमा करते है ! और इस कारण उन्हें सेक्शन 234 A, B और C और लेट फाइलिंग फीस का जुर्माना भी देना पड़ता है ! इसके अलावा आपको जो टैक्स जमा करना है ! वहअंतिम तिथि के बाद जमा करने पर 1 प्रतिशत प्रतिमाह ब्याज पर जुर्माना के साथ जमा करना होता है !

Leave a Comment

Index